कर्नाटक हाई कोर्ट ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि घोटाला केस में विशेष अदालत की कार्यवाही स्थगित कर दी है, जिससे मुख्यमंत्री सिद्दारमैया को अस्थायी राहत मिली है। इस केस में सिद्दारमैया पर उनकी मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान अवैध भूमि अधिग्रहण और धन के दुरुपयोग का आरोप है।